छत्तीसगढ कौशल न्युज धमतरी:- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसा...
धमतरी:- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाली नुकसान से राहत दिलाई जाती है। उप संचालक कृषि ने बताया कि शासन द्वारा खरीफ वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है तथा बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत किसान मुख्य फसल धान सिंचित, असिंचित तथा अन्य फसल मक्का, उड़द, कुटकी इत्यादि फसलों का बीमा करा सकते हैं।
उप संचालक ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत किसानों के फसलों को प्रतिकूल मौसम एवं प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए बीमा में शामिल किए जाने वाले ऋणी/अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो शामिल हो सकते हैं। ऐसे किसान जो अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए बीमा कराना चाहते हैं वे नियत तिथि के पूर्व अपना फसल बीमा अवश्यक करा लें। इसके लिए किसान अपना आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बी-1 पॉचशाला खसरा, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं बोनी प्रमाण पत्र के साथ वित्तीय संस्थाओं एवं चॉईस सेंटर से अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं।
शासन द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार धमतरी जिले के लिए बीमा हेतु एग्रीकल्चर बीमा इंश्योरेंस बीमा कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। उप संचालक ने किसानों से अपील की है कि वे अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा कराकर अधिक से अधिक योजना का लाभ ले सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा नजदीकी बैंक शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।
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