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भाजपा नेता प्रदीप गुप्ता सहित चार के खिलाफ एफआईआर - कुरुद में अवैध प्लाटिंग करने पर निगम ने दर्ज कराई शिकायत

भिलाई . जामुल पुलिस ने भाजपा नेता और भूमाफिया प्रदीप गुप्ता सहित 4 चार लोगों के खिलाफ कुरुद ग्राम में अवैध प्लाटिंग करने के आरोप में मामला द...


भिलाई. जामुल पुलिस ने भाजपा नेता और भूमाफिया प्रदीप गुप्ता सहित 4 चार लोगों के खिलाफ कुरुद ग्राम में अवैध प्लाटिंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। यह शिकायत खुद नगर निगम आयुक्त की तरफ से निगम के सफाई कर्मी गेदलाल देवांगन ने दर्ज कराई है।  

जामुल पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक भिलाई नगर निगम के सफाई कर्मी गेदलाल देवांगन ने 21 जून को एक शिकायत पत्र दिया था। वह शिकायत पत्र नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त द्वारा लिखित व हस्ताक्षरित था। उनके आवेदन को आधार मानते हुए पुलिस ने अवैध प्लांटिंग करने के आरोप में पारस, संदीप गुप्ता, श्रीराम बरण गुप्ता, और प्रदीप गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। संदीप और प्रदीप गुप्ता दोनों भाई हैं और श्रीराम बरण गुप्ता उनके पिता हैं। 

भिलाई निगम के आयुक्त ने अपने पत्र में लिखा है कि निगम क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुरूद के खसरा नंबर 1546 की जमीन पर ये लोग अवैध प्लाटिंग करते पाए गए हैं। यह जमीन शहर के बीच लोहिया रोड़ के पीछे कैलाश नगर भिलाई के पास स्थित है। इन्होंने प्लाटिंग के लिए ना तो नगर पालिक निगम भिलाई (कलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण) कराया है और ना ही संबंधित भूस्वामियों को कलोनाईजर लायसेन्स जारी किया गया है। 

हो सकती है तीन से सात साल की कैद 

नगर पालिक निगम के आयुक्त ने पुलिस को दिए आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अवैध प्लाटिंग का कार्य जो कि प्रदीप गुप्ता और अन्य के द्वारा किया गया है वह छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 292(ग) का उल्लघंन है। ऐसा करने वाले के खिलाफ कम से कम तीन साल और अधिक से अधिक सात वर्ष के कारावास की कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही उसे कम से कम एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जायेगा।

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