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छत्तीसगढ़: खुले बोरवेल पर सरकार सख्त, सभी जिला कलेक्टर को बंद करने का दिया निर्देश

  छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार राज्य में अनु पयोगी एवं ओपन बोरवेल को सुरक्षा की दृष्टिकोण से तत्काल ...

 

छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार राज्य में अनु पयोगी एवं ओपन बोरवेल को सुरक्षा की दृष्टिकोण से तत्काल ढकवाने के निर्देश सभी कलेक्टरों को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर अनुपयोगी बोरवेल, ग्रेबल पैक बोरवेल सामान्य बोरवेल, नवीन नलकूप खनन, रिंगवेल और ओपन वेल की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के संबंध में सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं।मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि अनुपयोगी बोरवेल्स को किसी भी स्थिति में खुला न छोड़ा जाए।

बोरवेल फेल होने की स्थिति में बोर होल अथवा गड्ढे को तत्काल मिट्टी रेत पत्थर से भरकर सतह को पूर्व की भांति समतल और ठोस किया जाए। उन्होंने सभी कलेक्टरों को अनुपयोगी बोरवेल की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2009 में रिट पिटिशन क्रमांक 09 के संबंध में पारित आदेश का कठोरतापूर्वक पालन करने को भी कहा है।मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में 10 जून 2022 को जांजगीर-चांपा जिले में मालखरौदा विकासखंड के ग्राम पिहरीद में भी एक बालक के बोरवेल में गिरने की घटना का उल्लेख करते हुए लिखा है कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए कोई भी बोर उपयोग हो रहा हो, अनुपयोगी हो चुका हो, निष्प्रयोज्य घोषित हो चुका हो, केसिंग सहित हो अथवा केसिंग निकाला जा चुका हो, किसी भी प्रयोजन के लिये भी हो, शासकीय बोर हो अथवा निजी या किसी भी निकाय संस्था का बोर हो, जिसका उपयोग पेयजल, सिंचाई, वाणिज्यिक या उद्योग के लिए किया जाता हो, खुले में कदापि नहीं रहना चाहिए।

       संपादक

प्रदीप गंजीर रायपुर (छ ग)

मो. 9425230709

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