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सचिव निलंबन के बाद गाँव में आतिश बाजी करते हुए सरपंच ने दी जाति सूचक गाली, मामला दर्ज

  छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज महासमुंद । पिथौरा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनासिल्ली की सचिव कुंती आवड़े ने उसके ख़िलाफ जानबुझकर जाति सूचक गाली देन...

 

छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज

महासमुंद । पिथौरा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनासिल्ली की सचिव कुंती आवड़े ने उसके ख़िलाफ जानबुझकर जाति सूचक गाली देने वाले सरपंच व अन्य पर मामला दर्ज करवाया है।

जानकारी के अनुसार कुंती आवड़े पिथौरा के ग्राम पंचायत सोनासिल्ली जनपद पंचायत पिथौरा में सचिव के पद पर पदस्थ है, जहाँ चोपलाल चौधरी सरपंच ग्राम पंचायत-सोनासिल्ली एवं कन्हैया पटेल ग्राम पंचायत-सोनासिल्ली द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुन्द के पास झूठी शिकायत करते हुए उसे 23 अक्टूबर 2021 को सस्पेंड करा दिया ।

सस्पेंड आदेश के पश्चात् सार्वजनिक रूप से उसे कहा गया कि सचिव अपने आप का बहुत होशियार सचिव समझ रही थी, उसे झूठी शिकायत करके निलंबित करा दिया गया. और जाती सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए सचिव हमारा क्या कर लेगी. मेरे निलंबन आदेश के पश्चात् गांव के जगह-जगह सार्वजनिक स्थान, चौक-चौराहों पर 23 अक्टूबर शाम 06:00 बजे पटाखा फोड़ते हुए आतिशबाजी करते हुए सचिव को निलंबित करा दिये कहते हुए सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया ।

जबकि पूर्व सी.ई.ओ. जिला पंचायत-महासमुन्द द्वारा ग्राम पंचायत-सोनासिल्ली के निरीक्षण 11 अक्टूबर 2021 को बताया गया कि जिला सी.ई.ओ. को पंचायत का चाबी और आलमारी का चाबी और रिकार्ड पंच अपने अभिरक्षा में रखा है तो उस दौरान सचिव काम नही कर पा रही है ।

इसके बाद जिला सी ई ओ. के आदेशानुसार ग्राम पंचायत भवन में ग्रामवासियों के बीच बैठकर सरपंच ने विवाद किया एवं रिकार्ड को उस दौरान भी नही दिया, तत्पश्चात् चोपलाल चौधरी सरपंच ग्राम पंचायत-सोनासिल्ली द्वारा सभी लोगों के सामने अपमानित करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और कहा कि सचिव मैं तेरे से क्या बात करूंगा और तेरे को यहां नही रखूगा कहकर अपने केविन (टेबल) से छलांग लगाते हुए भाग गया ।

सचिव ने बताया कि चोपलाल चौधरी ग्राम पंचायत-सोनासिल्ली का व्यवहार शुरू से ही उसके प्रति जातिगत छूआछूत एवं दुर्भावना का रहा है. उक्त घटना के बाद से वह मानसिक एवं शारिरीक रूप से व्यथीत है ।

मामले में पुलिस ने आरोपी सरपंच चोपलाल चौधरी, कन्हैया पटेल निवासी सोनासिल्ली पर धारा 294 भादवि, 3(1)(द)(ध) अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है ।

    संपादक

प्रदीप गंजीर ( छ. ग.)

मो. 9425230709

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