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Chhattisgarh: कोरोना संकट के बावजूद न रुकेगी भर्ती प्रक्रिया, न एरिएर्स और न ही वेतनवृद्धि…

छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज राजधानी ।  कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय व्यय में वित्तीय वर्...


छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज

राजधानी । कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय व्यय में वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी मितव्ययता बरतने का निर्णय लिया है, लेकिन इस दौरान न तो लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली सीधी भर्ती और अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रहेगी. यही नहीं पदोन्नति-क्रमोन्नति के फलस्वरूप मिलने वाले एरियर्स और वेतनवृद्धि पर रोक नहीं लगाई गई है. इस संबंध में राज्य के वित्त विभाग ने बीते 26 अप्रैल को सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया हैै।

वित्त विभाग ने मितव्ययिता के संबंध में आदेश जारी करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि गत वर्ष जारी मूल मितव्ययिता निर्देश 12/2020 की कंडिका-2.1 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के पद एवं अनुकम्पा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करने के निर्देश जारी किये गये थे ।
इसे बाद में वित्त निर्देश 13/2020 द्वारा शिथिल करते हुए यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसे प्रकरणों में जहां भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, भर्ती प्रकिया जारी रखी जा सकती है. किन्तु नियुक्त आदेश जारी करने के पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाए. उक्त निर्देश का संदर्भ इस वर्ष जारी मितव्ययिता निर्देश में भी दिया गया है अतः यह शिथिलीकरण निर्देश इस वर्ष भी प्रभावशील रहेगा ।
इसी तरह गत वर्ष जारी मूल मितव्ययिता निर्देश 12/2020 की कंडिका 2.2 में पदोन्नति-क्रमोन्नति के फलस्वरूप एरियर्स की राशि वित्त विभाग के आगामी आदेश तक विलम्बित रखे जाने के निर्देश थे. इसे बाद में वित्त निर्देश 18/2020 के द्वारा आंशिक रूप से शिथिल करते हुए पदोन्नति एवं क्रमोन्नति के फलस्वरूप देय एरियर्स की राशि एकमुश्त नगद रूप से सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के प्रकरणों में शासकीय सेवक अथवा उनके परिवार को दिए जाने के निर्देश दिए गए थे. इस निर्देश का संदर्भ इस वर्ष जारी मितव्ययिता आदेश 26.04.2021 का दिया गया है. स्पष्ट है कि यह आदेश इस वर्ष भी प्रभावशील है, और पदोन्नति-क्रमोन्नति पर कोई रोक नही लगाई गई है .
वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि गत वर्ष जारी मूल मितव्ययिता निर्देश 12/2020 की कंडिका-2.9 में 01 जुलाई 2020 एवं 01 जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि आगामी वर्ष तक विलम्बित रखे जाने के निर्देश जारी किये गय थे, जिसे बाद में वित्त निर्देश 19/2020 के माध्यम से शिथिल किया गया था. चूंकि गत वर्ष जारी निर्देश में विशिष्ट दिनांक को देय वेतन वृद्धि विलम्बित रखने के निर्देश थे, जिन्हें बाद में शिथिल किया गया है. इसलिए इस वर्ष जारी मितव्ययिता आदेश में 01 जुलाई 2021 और 01 जनवरी 2022 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने या विलम्बित रखने के कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं ।

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