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कोरोना होम आइसोलेशन का पालन नहीं करने वालों पर लगाया जा सकता है 5000 हजार रूपए का जुर्माना

  छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज धमतरी । कोरोना  संक्रमण की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रख कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने संक्रमण की ...

 


छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज

धमतरी । कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रख कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने संक्रमण की श्रृंखला को रोकने के लिए जिले में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण भीड़-भाड़ वाले स्थल, परिवार, बाजारों में संक्रमित व्यक्ति से उचित दूरी नहीं बनाने अथवा कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों का पालन नहीं करने की वजह से फैलता है। संक्रमण से बचने के लिए यह जरूरी है कि संक्रमित व्यक्ति से परिवार एवं पड़ोसी दूरी बनाएं और जागरूक रहें। इसके लिए व्यक्तिगत काउंसलिंग और सामूहिक जागरूकता पर कलेक्टर ने बल दिया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन तभी ठीक हो सकता है, जब संक्रमण की दर को कम किया जा सके। इसके लिए सभी ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, बाजार स्थल, मंडी, हाट-बाजार, बसों इत्यादि में गंभीर जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि जिले में आगामी 26 अप्रैल तक लाॅकडाउन लागू किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि जागरूकता, सतर्कता एवं निगरानी से बिना लाॅकडाउन के भी कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोका जा सकता है। उन्होंने इसके लिए विभिन्न प्रयास किए जाने संबंधी उपाय सुझाए हैं

व्यक्तिगत एवं पारिवारिक निगरानी- समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को समझना होगा कि वह कोरोना संक्रमण से बचने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करे। यदि किसी व्यक्ति को कोरोना संबंधी लक्षण जैसे सर्दी-खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ हो, तो वह सबसे पहले मास्क पहनकर नजदीक के टीकाकरण केन्द्र पहुँचकर अपना सैम्पल दे। इसके बाद स्वयं को आइसोलेट करे और परिवार से तत्काल अलग रहे। यदि ऐसे व्यक्ति के घर अटैच लेटरीन-बाथरूमयुक्त अलग से कमरा नहीं हो, तो उसे तत्काल आइसोलेशन की आवश्यकता संबंधी सूचना ग्राम पंचायत के सचिव/सरपंच/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/तहसीलदार/मुख्य नगरपालिका अधिकारी/खण्ड चिकित्सा अधिकारी/ए.एन.एम./आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा जिले में संचालित 24×7 कंट्रोल रूम को देनी होगी। ऐसे व्यक्ति कोरोना जांच के परिणाम आने के पूर्व अपने आॅक्सीजन का स्तर जांच करते रहें, यदि आॅक्सीजन लेबल 93 प्रतिशत से कम पाया जाता है, तो उसकी सूचना तत्काल उपरोक्त अधिकारियों को दी जाए, जिससे कि डाॅक्टरी सलाह पर उचित उपचार प्रदाय किया जा सके। 

कलेक्टर ने कहा कि यदि लक्षण हो तो कोरोना टेस्ट का इंतजार नहीं किया जाए। व्यक्तिगत काउंसलिंग के साथ-साथ परिवार के सभी सदस्यों को भी सतर्क रहना होगा। परिवार के ऐसे व्यक्ति को घर से अलग करने में प्रेम का प्रदर्शन नहीं करें, क्योंकि परिवार का प्रत्येक सदस्य धनात्मक मरीज से संक्रमित हो सकता है। इसके लिए जिले के प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत काउंसलिंग करने की आवश्यकता है। यह काउंसलिंग वृहद् स्तर पर आई.ई.सी. क्रियाकलाप से ही संभव है।

संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी- कलेक्टर ने पंचायत द्वारा चिन्हित निगरानी समिति के लोगों को निर्देशित किया है कि ऐसे व्यक्ति, जिन्हें कोरोना संक्रमित संबंधी लक्षण है अथवा जिनका परिवार होम आइसोलेशन में है, वे बाहर घूमता पाया जाता है तो इसकी सूचना नजदीक के प्रशासनिक अमले को दी जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों पर स्थानीय प्रशासन पांच हजार रूपए का अर्थदण्ड लगा सकता है, नहीं देने की स्थिति में लापरवाह व्यक्तियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने कोरोना संक्रमण से संबंधित लक्षण वालों को सलाह दिया है कि संक्रमण संबंधी सूचना मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सचिव, निकाय के अधिकारी, कर्मचारियों को दी जा सकती है। संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी का कार्य भी स्थानीय निकाय द्वारा चिन्हांकित वाॅलंटियर्स द्वारा किया जाना चाहिए।

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